नई दिल्ली. IIT में दाखिले के लिए न्यूनतम 75 फीसदी नंबर वाले क्राइटेरिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि वह इस मामले में दखल नहीं देना चाहती.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये शिक्षा से संबंधित मामले हैं और इसे एक्सपर्ट को देखना  चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हमेशा क्राइटेरिया रहा है और हमें इस मामले में क्यों दखल देना चाहिए? यह वैसा मामला नहीं है कि हम दखल दें. सुप्रीम कोर्ट में चंदन कुमार नामक अर्जी दाखिल कर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि स्टूडेंट्स को कोविड के समय छूट दी गई थी. उन स्टूडेंट्स का आईआईटी में अब दाखिले का बेहतर चांस है. कई मेधावी छात्र हैं. उन्हें इसके लिए छूट दी जाए. जेईई अडवांस में बैठने के लिए याचिकाकर्ता समेत अन्य ने अर्जी दाखिल क्राइटेरिया तय किया गया है कि 12वीं कर आईआईटी में दाखिले के लिए 75 फीसदी अंक होना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट में 75 फीसदी नंबर के क्राइटेरिया को कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी.