इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को लाइसेंस देने से इनकार करने के अपने आदेश पर फिर से विचार करने का निर्देश देते हुए, माना है कि पोकर (ताश का खेल) और रम्मी कौशल के खेल हैं, जुआ नहीं.

एम/एस डीएम गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, “विभिन्न पहलुओं पर विचार करने पर, हमारा विचार है कि संबंधित अधिकारी को उक्त मुद्दे पर शीर्ष अदालत और विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों की जांच करने के बाद पहलू पर गौर करना चाहिए.

केवल संबंधित अधिकारी की दूरदर्शिता के आधार पर अनुमति से इनकार करना ऐसा आधार नहीं हो सकता जिसे कायम रखा जा सके.

मनोरंजक गेमिंग गतिविधियों को चलाने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए अधिकारी द्वारा कठोर तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक है.

याचिकाकर्ता एम/एस डीएम गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिटी कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के कार्यालय द्वारा पारित 24 जनवरी, 2024 के एक आदेश से व्यथित था. आगरा, जिसके तहत उन्हें एक गेमिंग यूनिट चलाने का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया, जिसमें पोकर और रम्मी जैसे गेम खेले जाते थे. यह आदेश याचिकाकर्ता द्वारा एक गेमिंग यूनिट चलाने की अनुमति देने के लिए किए गए एक आवेदन के संबंध में पारित किया गया था जिसमें पोकर और रम्मी जैसे गेम खेले जाएंगे.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम केएस सत्यनारायण एआईआर 1968 एससी 825 मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के साथ-साथ जंगली गेम्स इंडिया प्राइवेट में पारित मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया. सीमित बनाम. तमिलनाडु राज्य (रिट याचिका संख्या-18022 ऑफ 2020) और कहा गया कि पोकर और रम्मी कौशल से जुड़े खेल हैं, जुआ नहीं. उन्होंने आगे कहा कि 24 जनवरी, 2024 का विवादित (चुनौती के तहत) आदेश किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं करता है और ऐसी गेमिंग यूनिट के लिए अनुमति देने से इनकार करता है. अनुमानों और अनुमानों का आधार यह है कि शांति और सद्भाव भंग होने और जुआ (जुआ-सट्टा) होने की संभावना हो सकती है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा, “इस तथ्य के आलोक में कि जुआ प्रतिबंधित है, इस पहलू पर गौर किए बिना अनुमति देने से इनकार कर दिया गया कि कार्ड गेम यानी पोकर और रम्मी पूरी तरह से कौशल का खेल हैं, जुआ नहीं.”

अदालत ने संबंधित प्राधिकारी को इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद एक तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया.

हालाँकि, अदालत ने 29 अगस्त के अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि स्वयं द्वारा दी गई अनुमति जुए के पहलू की जाँच करने से संबंधित अधिकारियों को नहीं रोकेगी. किसी विशेष स्थान पर होता है और यदि ऐसा होता है, तो अधिकारियों द्वारा हमेशा कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.