रायपुर. राजधानी में नववर्ष के आयोजन पर पुलिस और आबकारी विभाग की पैनी नजर रहेगी. रायपुर जिले में स्थित सभी होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए उपायुक्त आबकारी विभाग जिला रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है. 12 बजे तक ही सभी होटल, बार और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे.
![](https://lalluram.com/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Image-2023-08-28-at-16.28.06-1024x576.jpg)
जारी आदेश के मुताबिक, रात 12 बजे के बाद होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट खुले पाए जाने पर बार, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर भी कड़ी कार्यवाही होगी.
![](https://lalluram.com/wp-content/uploads/2023/12/image-2023-12-30T173526.462-712x1024.jpg)
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक