संदीर भम्मरकर, भोपाल। इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली (Commissioner system in Bhopal) लागू करने का नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी हो गया। इसी के साथ ही भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने का ऐलान किया।आज देर रात पुलिस कमिश्नर समेत JCP, DCP ACP की पदस्थापना आदेश जारी होंगे।
पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद भोपाल-इंदौर शहर को 4 जोन में बांट दिया गया है। ADG स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे। भोपाल के 38 थाने पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन रहेंगे। इंदौर के 36 थाने पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अधीन रहेंगे। Lalluram.Com पर जानिए पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की सभी वो जानकारी, जो आप जानना चाहते हैं।
नोटिफिकेशन के बाद पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रीयल अधिकार मिल गए हैं। इसके तहत धारा 58, 106 से 124, 129 से 132, धारा 144 और 144-क के अधीन शक्तियां मिली है। धारा 144 लागू करने के लिए अब कलेक्टर का इंतजार नहीं करना होगा। वहीं शहरी इलाकों में ADM की शक्तियों के बराबर अधिकार मिले हैं। पुलिस डिप्टी कमिश्नर, पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर को एसडीएम के बराबर मिले अधिकार मिले गए हैं।
ऐसी होगी भोपाल पुलिस कमिश्नरी
- आईजी स्तर के अफसर पुलिस कमिश्नर बनेंगे
- डीआईजी स्तर के अफसर एडिशनल पुलिस कमिश्नर बनेंगे
- SP स्तर के अफसर DCP बनाए जाएंगे
- ASP स्तर के अफसर ADCP बनाए जाएंगे
- DSP स्तर के अफसर असिस्टेंट CP बनाए जाएंगे
- पुलिस कमिश्नरी भोपाल में 4 जोन बनाए जाएंगे
- हर जोन में एसपी स्तर के चार DCP की तैनाती होगी
- हर DCP के साथ एक-एक एडिशनल DCP तैनात होंगे
भोपाल शहर चार जोन में बंटा
जोन- 1
टीटी नगर, कमला नगर, रातीबड़, जहांगीराबाद, ऐशबाग, स्टेशन बजरिया, हबीबगंज, शाहपुरा और अशोका गार्डन
जोन- 2
गोविंदपुरा, पिपलानी, अवधपुरी, एमपी नगर, अरेरा हिल्स, अयोध्या नगर, मिसरोद, कटारा हिल्स और बागसेवनिया
जोन- 3
कोतवाली, तलैया, श्यामला हिल्स, शाहजहांनाबाद, टीला जमालपुरा, कोहेफिजा, हनुमानगंज, गौतम नगर और मंगलवारा
जोन- 4
निशातपुरा, छोला मंदिर, गांधी नगर, बैरागढ़, खजूरी सड़क, चूनाभट्टी और कोलार
ग्रामीण SP के दायरे में आने वाले थाने
बैरसिया, गुनगा, नजीराबाद, ईटखेड़ी, सूखी सेवनिया, बिलखिरिया और परवलिया सड़क।
ये अधिकार कलेक्टर से हटाकर पुलिस कमिश्नर को मिलें
- धारा 107 (शांति भंग करने का प्रयास)
- धारा 116 (झगड़ा करना या झगड़े का प्रयास करना)
- धारा 144 (शांति भंग होने या आपातकाल से बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश)
- एनएसए (राज्य सुरक्षा अधिनियम)
- जिला बदर
- प्रिजनर्स एक्ट
- अनैतिक देह व्यापार अधिनियम
- शासकीय गोपनीय अधिनियम
- भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा. इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को ड्राफ्ट भेजा गया था. इससे पहले 2016 में पुलिस मुख्यालय ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन प्रस्ताव अटका रहा
मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीएम शिवराज से मिले
पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीएम हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने स्वागत किया। डीजीपी विवेक जौहरी(DGP Vivek Johri), एसीएस होम राजेश राजौरा और एडीजी इंटेलीजेंस आदर्श कटियार भी साथ में मौजूद थे।
इंदौर में पुलिस कमिश्नर सेटअप
इंदौर में पुलिस आयुक्त का एक पद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के दो पद, पुलिस उपायुक्त 8, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त 12, सहायक पुलिस आयुक्त 30 और ग्रामीण क्षेत्र में एक पुलिस अधीक्षक तैनात किए जाएंगे।
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