दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मंत्री और बीजेपी विधायक आशीष सूद(Asish Sood) के सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार(Praveen Kumar) के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश दिए हैं। सूद की याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रवीण कुमार ने सोशल मीडिया पर सूद और उनके परिवार के खिलाफ झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हरजोत सिंह औजला ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों की प्रकृति ऐसी है कि बिना पुलिस जांच के प्रभावी तरीके से सत्यता की पुष्टि करना संभव नहीं है।
कोर्ट ने कहा- लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा असर
दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने मंत्री और बीजेपी विधायक आशीष सूद की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार के खिलाफ पुलिस जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस की एक्शन टेकर रिपोर्ट में कहा गया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के तहत आता है, यानी चुनाव से संबंधित झूठा बयान देने का प्रथम दृष्टया मामला, जो गैर-संज्ञेय अपराध है।
इसके बावजूद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए 21 अप्रैल 2026 तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। आशीष सूद जनकपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी प्रवीण कुमार पर चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक सामग्री फैलाने का आरोप लगाते हुए यह मामला दर्ज कराया था।
21 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश
अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले में संदेशों की उत्पत्ति की पहचान, डिजिटल कंटेंट का सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच, सामग्री के प्रसार का पता लगाना, और आरोपी तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों की भूमिका तय करना आवश्यक है, जो केवल पुलिस जांच के माध्यम से संभव है। अदालत ने कहा कि यह मामला सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनावी प्रक्रिया के दौरान गलत सूचना और झूठे प्रचार से जुड़ा है, जिसका सीधा असर चुनावी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है।
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