रायपुर। शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला-फुसला कर बिहार ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दस हजार रुपए के ईनामी आरोपी को पुलिस ने चार साल बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है. आरोपी पीड़िता को पांच महीने बिहार में अपने साथ रखने के बाद वापस रायपुर छोड़कर फरार हो गया था. मामले में आरोपी को पकड़ने की अनेक बार कोशिश की, लेकिन हर बार वह चकमा देकर फरार हो जाता था.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अगस्त 2016 में मंदिर हसौद निवासी 14 वर्षीय लड़की के बिना बताए कहीं चले जाने पर परिजनों की रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम कर धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था. पीड़िता की तलाश के दौरान दिसम्बर 2016 में बिहार निवासी आरोपी बेचूराम ट्रेन से वापस रायपुर लाकर उसे छोड़कर वापस बिहार भाग गया था.

पीड़िता को बरामद होने पर उसने अपने कथन मेंबेचूराम द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर बिहार ले जाकर बलात्कार करना बताया, जिस पर धारा 366, 376 एवं 8 पॉक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी की तलाश शुरू की गई. उसकी तलाश में थाना मंदिर हसौद से टीम बनाकर बिहार एवं अन्य जगहों पर भेजी गई थी, लेकिन आरोपी अन्य जगह फरार होकर पुलिस को निरंतर चकमा देते रहा. जिसका लगातार पतासाजी करने के बाद भी पता नहीं चल पाया था. रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद फरार आरोपी पर 10000 रुपए ईनाम की घोषणा करने के साथ आरोपी की तलाश के लिए बिहार पुलिस से तालमेल करते हुए सीतामढी जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर मुखबिर लगाया.

आरोपी की जानकारी मिलने पर थाना मंदिर हसौद से सउनि द्वारिका प्रसाद ध्रुव, आरक्षक पुरोहित कोसले, साईबर सेल के प्रधान आरक्षक मोहम्मद कयूम व पुलिस लाइन से आरक्षक टीके मणी को आरोपी के निवास स्थान ग्राम हरिबेला, थाना बथनाहा, बिहार भेजा गया था, जहां से आरोपी बेचूराम पिता जिमीदार राम (27 वर्ष) को  गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय सीतामढी से ट्रांजिस्ट रिमाण्ड लेकर रायपुर लाया गया. आरोपी को रायपुर न्यायालय में पेश कर रिमाण्ड लिया गया, जहां से आरोपी को जेल दाखिल किया गया है.

छेड़खानी का आरोपी सालभर बाद पकड़ा गया

इसी प्रकार पीड़िता को घर घुसकर बेइज्जती करने की नियत से हाथ पकड़ने वाले एक साल से फरार आरोपी को पुलिस झारखंड से पकड़ कर लाई. आरोपी महेश गुप्ता पिता छत्रु गुप्ता (29 साल) निवासी हजारी, थाना ईजाक, जिला हजारीबाग, झारखण्ड के खिलाफ थाना मुजगहन में अप. क. 399,/19 धारा 456, 354 ताहि. के मामले में करीबन एक साल पहले मामला दर्ज किया गया था. नगर पुलिस अधीक्षक अटल नगर विश्व दीपक त्रिपाठी के दिशा-निर्देशन में आरोपी के निवास स्थान हजारी से थाना मुजगहन की टीम सउनि जेएस राजपूत, आरक्षक देवकरण यादव, रामकमार वर्मा ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर रायपुर न्यायालय में पेश किया.