शैलेन्द्र पाठक, रायपुर। पुलिस भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने फिर से रोक लगा दी है. रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 13 जवनरी को होगी है. दरअसल इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने भर्ती से रोक हटाते हुए मामले में लगी सभी 30 याचिकाओं को ख़ारिज़ कर दिया था. याचिकाकर्ताओं ने इस निर्णय को डबल बेंच में अपील की. जिसके बाद जस्टिस प्रशांत मिश्रा और गौतम चौरड़िया ने इस मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी.
आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए 2017 में 2259 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था. भर्ती की प्रक्रिया जारी थी कि सूबे में सत्ता परिवर्तन हो गया. परीक्षा परिणाम के इंतजार में बैठे उम्मीदवारों को तब झटका लगा था जब सरकार ने भर्ती निरस्त कर नए सिरे से नियमों में संशोधन कर भर्ती प्रक्रिया को चालू कर दिया था. जिला पुलिस बल में आरक्षक बनने के लिए 9 लाख युवाओं ने आवेदन किया था. जिसमें कि 55 हजार से ज्यादा युवाओं ने शारीरिक परीक्षा पास कर ली थी. साल 2018 के सितंबर माह में उनकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और 26 दिसंबर 2018 को परीक्षा के उत्तर जारी किये गए थे. लेकिन उसका परिणाम जारी नहीं किया गया था. जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन किया और राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था.