नई दिल्ली। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में एक संदिग्ध के रूप में नामित जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा ‘राजनीतिक लाभ’ के लिए ‘फर्जी मुठभेड़’ की आशंका के बीच सुरक्षा की मांग की गई थी. यह मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए आया. सुनवाई शुरू होते ही बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने याचिका वापस लेने के लिए स्वतंत्रता मांगी.
लॉरेंस बिश्नोई ने याचिका वापस ली
दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अधिवक्ता संजय लाओ ने कहा कि याचिका वैसे भी चलने योग्य नहीं है. जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई. अब, बिश्नोई याचिका के साथ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत ने सोमवार को उसकी याचिका खारिज करने के बाद गैंगस्टर ने हाईकोर्ट का रुख किया था. याचिका में उन्होंने दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल अधिकारियों को उनके लिए सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.
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पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई पर लगाया है आरोप
पंजाब पुलिस ने आरोप लगाया है कि बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था. याचिका में कहा गया, “अभियुक्त एक निष्पक्ष और सच्ची जांच और एक निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है और अभियोजन पक्ष से अपराध के मुकदमे में संतुलित भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है. जांच विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज होनी चाहिए और जांच अधिकारी को किसी भी आरोपी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.”
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