बंगलुरु। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक सड़क दुर्घटना में मृत पुलिस ड्राइवर के परिजनों को दिए गए मुआवजे के विरुद्ध बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कडप्पा स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें दुर्घटना के लिए ऑटो चालक को जिम्मेदार ठहराया गया था और मुआवजे की राशि को ₹25.50 लाख से बढ़ाकर ₹33.78 लाख कर दिया, साथ ही 9% वार्षिक ब्याज भी प्रदान किया। यह फैसला न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति चल्ला गुणारंजन की डिवीजन बेंच द्वारा जारी किया गया।

क्या है पूरा मामला ?

याचिका के अनुसार 13 जून 2015 को, मृतक अल्लापुराजु किरण कुमार, जो पुलिस विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे, चुनावी ड्यूटी पर जा रहे थे। तभी पुलिस जीप और एक टाटा मैजिक ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिससे मृतक को गंभीर चोटें आईं और चेन्नई ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मामले में एफआईआर संख्या 73/2012 को आईपीसी की धाराओं 337, 338, और 304A के तहत पंजीकृत किया गया था।

इस मामले में मृतक की पत्नी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत ₹30.50 लाख के मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अधिकरण ने ₹25.50 लाख का मुआवजा स्वीकृत किया, जिससे असंतुष्ट होकर बीमा कंपनी ने अपील दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

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