सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्यप्रदेश वासियों (Madhya Pradesh people) के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अपने निजी उपयोग के लिए अब तालाब से कीचड़, गाद और मिट्टी को बिना किसी रायल्टी के निकाल कर उपयोग किया जा सकेगा। तालाब के गहरीकरण से प्राप्त कीचड़, गाद, मिट्टी के बिना रायल्टी भुगतान के परिवहन-जल संवर्धन के संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं।

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खनिज संसाधन विभाग के ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित और संधारित किसी तालाब, स्टाप-डेम, जल निकाय से कीचड़, गाद, मिट्टी निकाली जाती है और उसका उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा खुद के विभागीय कार्यों में फिर से किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई रायल्टी देय नहीं होगी और न ही परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

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उन्होंने कहा कि संबंधित शासकीय विभाग या फिर ग्राम पंचायत इसका विक्रय नहीं कर सकेंगे। साथ ही विक्रय करने की अनुमति भी नहीं दे सकेंगे। निर्देश में कहा कि, विभाग की अनुमति से तालाब, बांध, नहर, स्टाप-डेम, जल निकाय से कीचड़, गाद, मिट्टी निकाली जाती है। जिसका इस्तमाल संबंधित शासकीय विभाग द्वारा किया जाता है। जिसके चलते अब तालाब से निकाली गई कीचड़, गाद, मिट्टी के परिवहन के लिए नियमों के अधीन कोई परिवहन अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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