अजय पाण्डेय, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मासूम बच्चों और महिलाओं के यौन अपराधों को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने कमर कस ली है. अगर आप भी अश्लील साइट देखने और उससे शेयर करने के आदी हैं, तो अपनी आदत को बदल लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस की नजर आप पर है. दरअसल, यूपी पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ लोगों को जागरुक करने के लिए विशेष कदम उठाया है. ऐसे में अगर कोई भी शख्स इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च करता है या फिर देखता है, तो उसके पास संदेश के साथ चेतावनी आएगी. आदतन चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. हालांकि, अश्लील फिल्म देखने वाले तबतक कानूनी कार्रवाई के दायरे नहीं आएंगे, जबतक वो अश्लील फोटो या फिर वीडियो किसी दूसरे को शेयर नहीं करते हैं.
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दरअसल, यूपी वीमेन पावर लाइन 1090 की ओर से 12 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘हमारी सुरक्षा’ का शुभारंभ किया गया. इसके तहत इंटरनेट पर अश्लील वीडियो या साइट देखने वालों पर पुलिस नजर रखेगी और उनके पास एक अलर्ट मैसेज जाएगा कि ऐसा ना करें. इसके बाद से ही लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. इसी बीच कुछ शरारती तत्वों ने एसी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जिससे सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस ट्रोल होने लगी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे.
सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि बालिगों के लिए जब इंटरनेट पर पॉर्न वीडियो या साइट देखना गैरकानूनी नहीं है तो चेतावनी किस बात की. यह निजता भंग करना है. इसके बाद यूपी पुलिस-1090 का 15 फरवरी का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें यह साफ किया गया कि साइकोग्राफिक्स तकनीक का इस्तेमाल करके चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री सर्च करने वाले लोगों को पॉप-अप संदेश के जरिए जागरूक किया जाएगा.
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वायरल हुआ चेतावनी का फर्जी संदेश इस बीच सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस और 1090 के नाम पर एक मेसेज वायरल हो गया. मैसेज में लिखा गया, ‘इंटरनेट यूजर, उत्तर प्रदेश पुलिस-1090 आपको अश्लील पॉर्न वीडियो देखने के अपराध में पूर्वसूचित किया जाता है कि अगली बार अश्लील विडियो देखने पर चेतावनी देने के बजाए कानूनी कार्रवाई की जाएगी-यूपी पुलिस.’ हालांकि, एडीजी-1090 नीरा रावत का कहना है कि उनके यहां से इस संबंध में अभी तक किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा गया है. वायरल मेसेज फर्जी है, जिसकी जांच कराई जा रही है.
अब डीजीपी मुख्यालय के नाम से जारी हुआ मैसेज
बुधवार (24 फरवरी) को पॉर्न देखने से जुड़ा एक और मीम वायरल हो गया. इस बार वायरल हुआ मैसेज डीजीपी पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया था. इसमें भी इंटरनेट के गलत इस्तेमाल करने की बात कहते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. साथ ही सलाखों के पीछे खड़े अभिनेता रणबीर कपूर की फोटो को पॉर्न देखने वाला युवक बताते हुए लिखा था कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना.
इतना आसान नहीं ट्रैक कर पाना
साइबर एक्सपर्ट अनूप मिश्रा सवाल करते हैं कि लोग प्रॉक्सी सर्वर और आईपी अड्रेस के जरिए पॉर्न साइट और वीडियो देखते हैं, क्या उन्हें ट्रैक कर पाना यूपी पुलिस-1090 के लिए संभव है? चाइल्ड पॉर्नोग्राफी सर्च करना, देखने या शेयर करने पर पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना है. दूसरी बार देखने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना है.
किसी से भी अश्लील वीडियो शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है. इसमें पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता है. लेकिन अश्लील देखना अपराध नहीं है. साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन का कहना है कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर बैन है. इसे गैरकानूनी माना जाता है. ऐसा करने पर आरोपित को सजा भी मिलती है और जुर्माना दोनों भी भरना पड़ता है.