Post Office Monthly Income Scheme: पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक सुरक्षित निवेश योजना है. यह योजना उन निवेशकों के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, जो कम जोखिम के साथ हर महीने नियमित आय चाहते हैं.

फिलहाल यह योजना 7.4 प्रतिशत की ब्याज दर देती है, और इसका ब्याज मासिक रूप से निवेशक के खाते में जमा किया जाता है. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में खाता खोलने के बाद निवेशक अपनी क्षमता के अनुसार राशि निवेश कर सकते हैं.

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Post Office Monthly Income Scheme
Post Office Monthly Income Scheme

हालांकि, इस योजना में कम से कम 1,000 रुपये का निवेश जरूरी है. यह स्कीम एक स्थिर और भरोसेमंद आय का विकल्प मानी जाती है, जिसमें निवेश की गई रकम पर मिलने वाला ब्याज संबंधित पोस्ट ऑफिस द्वारा हर महीने खाते में ट्रांसफर किया जाता है.

अगर आप पोस्ट ऑफिस में 9,00,000 रुपये की एकमुश्त राशि जमा करते हैं, तो 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के आधार पर आपको हर महीने करीब 5,550 रुपये की आय मिलेगी.

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POMIS योजना की मुख्य विशेषताएं

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की अवधि 5 साल होती है. इस योजना के तहत कम से कम 1 और अधिकतम 3 लोग संयुक्त खाता खोल सकते हैं. खाताधारक अपनी मृत्यु के बाद योजना का लाभ देने के लिए किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है. अगर खाता खोलते समय नॉमिनेशन नहीं कराया गया है, तो इसे बाद में भी जोड़ा जा सकता है.

यह खाता भारत में किसी भी पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से मिलने वाला मासिक ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल होता है और निवेशक के आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है.

इस योजना में निवेश पर आयकर की धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है. साथ ही, पोस्ट ऑफिस ब्याज पर TDS नहीं काटता, लेकिन निवेशक को इसे अपनी आय में शामिल करना जरूरी होता है.

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योजना में कितना पैसा जमा किया जा सकता है?

खाता खोलने के लिए कम से कम 1,000 रुपये जमा करना जरूरी है. इस योजना में एक खाते में सिर्फ एक बार ही राशि जमा की जा सकती है. एकल खाते के लिए अधिकतम निवेश सीमा 9 लाख रुपये है, जबकि संयुक्त खाते के लिए यह सीमा 15 लाख रुपये तक है.

इसके अलावा, किसी एक व्यक्ति द्वारा सभी खातों में मिलाकर कुल निवेश एकल खाते में 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता.

खाताधारक को खाता खोलने की तारीख से एक साल बाद किसी भी समय जमा राशि निकालने और खाता बंद करने की अनुमति होती है. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर निवेशक हर महीने मिलने वाले ब्याज का दावा नहीं करता है, तो बिना क्लेम किए गए ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाता.

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अकाउंट बंद करने के नियम क्या हैं?

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का खाता खोलने की तारीख से एक साल पहले बंद नहीं किया जा सकता. अगर खाता खोलने की तारीख से तीन साल के अंदर बंद किया जाता है, तो जमा राशि का 2 प्रतिशत काट लिया जाता है और बाकी रकम खाताधारक को लौटा दी जाती है.

वहीं, अगर खाता तीन साल बाद बंद किया जाता है, तो जमा की गई राशि का 1 प्रतिशत काटकर शेष रकम खाताधारक को वापस कर दी जाती है.

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