राजधानी में दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत अब दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro)की संपत्ति पर पोस्टर, स्टिकर या विज्ञापन चिपकाना भारी पड़ेगा। सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिन भी व्यक्तियों या संस्थाओं को मेट्रो परिसरों की दीवारों, पिलर्स या अन्य संरचनाओं पर पोस्टर लगाते पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सीधे FIR दर्ज की जाएगी।

इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) के मुख्य सुरक्षा आयुक्त सुवाशीष चौधरी ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेट्रो की संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने या किसी भी तरह की अवैध ब्रांडिंग करने वालों के खिलाफ, डीएमआरसी द्वारा दी जाने वाली शिकायत के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। डीएमआरसी का कहना है कि यह कदम मेट्रो परिसरों को स्वच्छ रखने और सरकारी संपत्ति को क्षति से बचाने में मदद करेगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी डीएमआरसी को निर्देश दिए थे कि वह अपनी संपत्तियों और परिसरों पर पोस्टर लगाने की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे।

सूत्रों ने बताया कि यह एफआईआर दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 के तहत दर्ज की जा सकती है। इस कानून में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या उस पर अवैध पोस्टर, बैनर, पेंटिंग आदि लगाने पर एक साल तक की सजा, 50 हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। अधिकारियों का कहना है कि कठोर कार्रवाई से ऐसे मामलों में कमी आने की उम्मीद है।

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