चंडीगढ़. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने जालंधर नगर निगम पर 4.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों 2016 के उल्लंघन और पुराने कचरे का निपटारा न करने के कारण की गई है.
बोर्ड ने एनजीटी को बताया कि नियमों के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया गया है. इसमें से स्थानीय निकाय विभाग ने पंजाब म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से 90 लाख रुपये जमा किए हैं, जबकि 3.60 करोड़ रुपये की राशि अभी भी जमा नहीं की गई है.
बोर्ड ने बताया कि विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते 1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 90 लाख रुपये, 1 अप्रैल, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक 1.10 करोड़ रुपये, 1 मार्च 2022 से 30 सितंबर 2023 तक 1.90 करोड़ रुपये, और 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
जालंधर सिटी बाइपास के पास पीएपी फ्लाईओवर के नजदीक कचरा डंप करने की शिकायत एनजीटी के पास आई थी, जिसके बाद इसे जांचने के लिए एक संयुक्त समिति गठित की गई थी. इस समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट जालंधर को शामिल किया गया था.
- सोने-चांदी हिंडोले में विराजमान हुए बांके बिहारी, 5 लाख से अधिक से श्रद्धालु पहुंचे वृन्दावन, दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता …
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हर नागरिक करें प्रयास- राज्यपाल रमेन डेका
- युवती से फोन पर बात करने की तालिबानी सजा, VIDEO: घर में घुसकर की मारपीट, छत पर ले जाकर लाठी-डंडे और लात-घूसों से पीटा, 7 गिरफ्तार
- इश्क में अंधी हुई पत्नी, प्रेमी के साथ मिलकर पति का किया कत्ल, अब जेल में कटेगी दोनों की जिंदगी
- केंद्रीय मंत्री के नाम पर फ्रॉड का मामला: ठग बाबा ने उगले राज; पूर्व CM के घर कराई थी पूजा, MP के DGP और इंस्पेक्टर के ट्रांसफर के लिए की थी सिफारिश