PPF Investment Benefits: अगर आप किसी ऐसी स्कीम में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको निश्चित और अच्छा रिटर्न भी मिले, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम आपके लिए सही साबित हो सकती है. इस स्कीम के तहत फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है.
आप इसमें हर महीने सिर्फ 500 रुपये निवेश करके आसानी से करोड़पति बन सकते हैं. इसके अलावा, आप इस स्कीम में निवेश करके इनकम टैक्स छूट का भी लाभ उठा सकते हैं. हम आपको इस स्कीम के साथ यह भी बता रहे हैं कि आप हर महीने निवेश करके कितना फंड बना सकते हैं.
500 रुपये में खोल सकते हैं अकाउंट
PPF अकाउंट खोलने के लिए जरूरी न्यूनतम राशि 500 रुपये है. एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा करने की जरूरत होती है, जबकि अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपये सालाना तय की गई है.
मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है
PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है. आप चाहें तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि, अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मैच्योरिटी से एक साल पहले इसे बढ़ाना होगा.
लॉक-इन पीरियड 5 साल का है
हालांकि, पीपीएफ अकाउंट खोलने के साल के बाद 5 साल तक इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते. यह अवधि पूरी होने के बाद फॉर्म 2 भरकर पैसे निकाले जा सकते हैं. हालांकि, अगर ड्यू डेट से 15 साल पहले पैसे निकाले जाते हैं तो आपके फंड से 1% कट जाएगा.
हर महीने 12,500 रुपये निवेश करने पर मिलेंगे 1.02 करोड़ रुपये
अगर आप इस स्कीम के जरिए 1 करोड़ रुपये का फंड बनाना चाहते हैं तो आपको 25 साल तक हर महीने 12,500 रुपये निवेश करने होंगे. वहीं, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 25 साल बाद करीब 81.76 लाख रुपये मिलेंगे. यहां जानें इसमें निवेश करने पर आपको कितना फायदा होगा.
टैक्स छूट का लाभ पाएं
PPF में निवेश EEE की श्रेणी में आता है. यानी स्कीम में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. वहीं, इस स्कीम में निवेश से मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.
कौन खोल सकता है PPF खाता?
कोई भी व्यक्ति अपने नाम से किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में यह खाता खोल सकता है. इसके अलावा किसी नाबालिग की ओर से भी कोई दूसरा व्यक्ति खाता खोल सकता है.
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