लखनऊ। लखीमपुर में प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में फैसले से पहले हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा. बुधवार को हाईकोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा. फिलहाल मामले में 9 नवंबर को मंत्री अजय टेनी के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है.
मामले में मंत्री अजय मिश्र टेनी को भी हत्या में आरोपी बनाया गया था. इसी मामले में 2004 में सबूतों के अभाव में सेशन कोर्ट से बरी हुए थे. सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. मंत्री अजय टेनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी जिले में साल 2000 में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए दाखिल पुनरीक्षण याचिका के साथ आपराधिक अपील पर अब 21 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनेगी.
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गौरतलब है कि 2000 में लखीमपुर खीरी जिले में प्रभात गुप्ता नामक युवक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अजय मिश्र टेनी तथा अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सुबूतों के अभाव में 2004 में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया था.
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राज्य सरकार ने 2004 में ही निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. इसी तरह की एक याचिका राजीव गुप्ता नामक व्यक्ति ने भी दाखिल की थी. दोनों ही अपीलों को अदालत में सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था.
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