गुरुग्राम। प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार को आज कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी. गुरुग्राम कोर्ट ने अशोक को हिदायत दी है कि शहर छोड़ने से पहले उसे पुलिस को खबर करनी होगी, साथ ही सीबीआई जांच में सहयोग करना होगा.

गौरतलब है कि कोर्ट ने सोमवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सशर्त जमानत दे दी. वहीं जुवेनाइल कोर्ट में सीबीआई ने अशोक की जमानत का विरोध किया था और जांच पूरी होने तक उसे न्यायिक रिमांड में रखने की मांग की थी.

वहीं अशोक कुमार के वकील का कहना था कि अशोक को गलत तरीके से फंसाया गया और उस पर वे धाराएं भी लगाई गई हैं, जो उसने नहीं किया है. वकील का कहना था कि इस केस का दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है, इसलिए अशोक की हिरासत की जरूरत नहीं है.

 

नाबालिग आरोपी हो चुका है गिरफ्तार

बता दें कि प्रद्युम्न मर्डर केस में सीबीआई ने रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है. ये केस गुड़गांव सेशन कोर्ट के जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है.

गौरतलब है कि 8 सितंबर को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में कक्षा 2 का छात्र प्रद्युम्न खून से लथपथ मिला था. हॉस्पिटल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था.