Prajwal Revanna: रेप और सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार दिए गए हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के मामले में बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया है। जज का फैसला सुनते ही पूर्व सांसद कोर्ट में फूट-फूटकर रो पड़े। बाहर निकलते वक्त भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फैसला सुनकर वह बिल्कुल टूट गए और चुपचाप बाहर निकल गए। सजा का ऐलान कल यानी 2 अगस्त को किया जाएगा

पूर्व सांसद और देवेगौड़ा परिवार के पोते प्रज्वल रेवन्ना पिछले 14 महीने से जेल में बंद हैं। उन पर एक नहीं, कई महिलाओं के साथ यौन शोषण और बलात्कार के आरोप लगे हैं। मामला तब तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर उनके सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुए और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

JDS के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हसन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू कामगार से बलात्कार के मामले में बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में साड़ी को कोर्ट में पेश किया गया। आरोप है कि पूर्व सांसद ने घरेलू सहायिका के साथ एक नहीं बल्कि दो बार बलात्कार किया था। पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसके पास वह साड़ी भी मौजूद थी, जिसे उसने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था।

कौन हैं प्रज्वल रेवन्ना

पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं। उन पर यौन हिंसा और बलात्कार के चार अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोप लगे हैं। 28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच 4 FIR दर्ज की जा चुकी थीं। ये मामले होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन, हासन जिले में दर्ज किए गए थे। 2 साइबर क्राइम मामलों में से एक मामला CID के अधीन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था।

परिवार पर भी कानूनी शिकंजा
केवल प्रज्वल ही नहीं उनके पिता एच. डी. रेवन्ना, जो वर्तमान में होलेनरसीपुरा के विधायक हैं। उनके खिलाफ भी एक अलग मामला केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। यह मामला संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़, धमकी या सह-अपराध में शामिल होने से संबंधित हो सकता है।

क्या लगे हैं आरोप? 

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज पहला केस 47 साल की पूर्व नौकरानी के यौन शोषण से जुड़ा है। इसमें उनको मुख्य आरोपी ना बनाकर सहायक आरोपी यानी की आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इसे 28 अप्रैल को हासन के होलेनारसीपुरा में दर्ज किया गया था। इसमें उनके पिता एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं। वो इस समय जमानत पर हैं। दूसरा केस सीआईडी ने दर्ज किया था। यह मामला 1 मई को दर्ज हुआ था। इसमें 44 साल की महिला ने कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता जेडीएस की कार्यकर्ता है। तीसरा केस भी रेप का ही है। चौथा केस एक महिला के यौन उत्पीड़न, पीछा करने और धमकी देने के आरोप में दर्ज है। इसमें हासन से पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम गौड़ा सहित तीन लोगों का भी नाम है। इन पर यौन उत्पीड़न के दौरान प्रज्वल द्वारा खींची गई तस्वीरों को शेयर करने का आरोप है।

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