Pran Vayu Devata Yojana: हम इंसान अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए कई तरह के बीमा लेते हैं. सरकार लोगों को विभिन्न प्रकार की पेंशन सुविधाएं भी प्रदान करती है. अब सरकार पेड़ों का बीमा भी कर रही है. हरियाणा सरकार ने पेड़ों को पेंशन देने की नई योजना शुरू की है. इसका नाम प्राण वायु देवता योजना है. हम आपको इस लेख में इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे.

 अगर आपके पास भी 75 साल से ज्यादा पुराना पेड़ है तो आपको भी हर महीने 2,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी. यह राशि पेड़ की देखभाल करने वाले के खाते में जायेगी. पेड़ों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई तरह के कानून बनाए हैं. पेड़ों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. अगर आप भी हरियाणा सरकार की इस योजना में आवेदन करते हैं तो आप भी कमाई कर सकते हैं.

सरकार ने इस योजना की घोषणा 2021 में ही कर दी थी. सरकार का इस योजना को लाने के पीछे का मकसद पेड़ों की कटाई को रोकना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है.

किस पेड़ से मिलेगी पेंशन (Pran Vayu Devata Yojana)

हरियाणा सरकार का कहना है कि इस योजना में 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेड़ों को शामिल किया गया है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर के आंगन में कोई पेड़ 75 साल से ज्यादा पुराना है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

इस योजना का लाभ छोटे किसानों और गरीब मजदूरों को भी मिलता है. इसके पीछे उद्देश्य यह है कि इस तरह वह अपने खाली समय में पेड़ों की देखभाल करेंगे. इस तरह वह पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कुछ पैसे भी कमा लेंगे. हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने बताया कि वह हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को बढ़ाते हैं, उसी तरह इस योजना को भी बढ़ाएंगे.

 आपको बता दें कि गिरे हुए पेड़, खोखले, मृत, सूखे और रोगग्रस्त पेड़ इस योजना में शामिल नहीं होंगे. इसका मतलब यह है कि इस योजना में केवल उन्हीं पेड़ों को शामिल किया गया है जो जमीन पर खड़े होंगे.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत (Pran Vayu Devata Yojana)

अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड होना जरूरी है. आवेदन के समय आपको निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा. आप इस योजना में आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दें.

कहां आवेदन करें

इस योजना के लिए आपको नजदीकी वन विभाग कार्यालय में जाना होगा. यहां आपको कृषि अधिकारी से संपर्क करना होगा. वे आपको इस योजना से संबंधित एक फॉर्म देंगे, आपको वह फॉर्म भरना होगा.