Supreme Court Hearing On Gautam Adani Dharavi Project: मुंबई के धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Dharavi Redevelopment Project) में गौतम अदाणी (Gautam Adani) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश के शीर्ष न्यायालय ने धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए रोक लगाने से इंकार कर दिया। साथ ही अदाणी ग्रुप (Adani Group) को दिया टेंडर बरकरार रखा है।

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दुबई की कंपनी सेक्लिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प (Seclink Technologies Corp) ने इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसे एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है।

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CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेक्लिंक से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसकी 8,640 करोड़ रुपये की बोली अडानी की 5,069 करोड़ रुपये की बोली से काफी ज्यादा है।हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सेक्लिंक को अडानी की ओर से पहले से तय की गई सभी शर्तों का पालन करना होगा। इनमें रेलवे को 1000 करोड़ रुपये का लीज भुगतान, 2800 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति भुगतान और 812 रेलवे क्वार्टर का निर्माण शामिल है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इनमें अडानी प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र सरकार और दुबई की सेक्लिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प शामिल हैं। सेक्लिंक टेक्नोलॉजीज ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। उसका कहना था कि उसकी बोली अडानी ग्रुप से बेहतर थी। दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्लिंक की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि सेक्लिंक के तर्क में दम नहीं है। सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सही बोली चुनने का अधिकार है।

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धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारें में

धारावी मुंबई का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इस जगह पर 8,50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अडानी ग्रुप की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज साल 2022 नवंबर में सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी और इसे धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 80% हिस्सेदारी मिल गई। वहीं महाराष्ट्र सरकार के पास बाकी 20% हिस्सेदारी है।बता दें कि यह प्रोजेक्ट 600 एकड़ जमीन पर फैला है।

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