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जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस आशय की एक गजट अधिसूचना भी जारी की.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारे में आदेश जारी किया गया है. राष्ट्रपति सासन को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले रद्द कर दिया जाएगा.

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जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे

हाल ही में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की और सरकार बनाने को तैयार है. NC उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री होंगे . वे गठबंधन का नेता चुने गए हैं.

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31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन

31 अक्टूबर 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य को औपचारिक रूप से दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करके जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन लगाया गया.

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जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019  को 5 अगस्त 2019 को संसद ने पारित किया, जो JK को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देता था. जम्मू और कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा संविधान का अनुच्छेद 370 (Article 370) के तहत मिला था, लेकिन यह भी 31 अक्टूबर 2019 को खत्म हो गया.

31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन बनाया गया था क्योंकि बीजेपी ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और 19 जून 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

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