रायगढ़। मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड ग्राम जामगांव, रायगढ़ में बीते दिनों हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्लांट की जांच की. जांच में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इंतेजाम में खामियां पाए जाने पर श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कारखानें के रोलिंग मिल (टीएमटी मिल) को निर्माण प्रक्रिया संचालित करने के लिए उपयोग में लिए जाने प्रतिबंधित किया गया है. कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

इस संबंध में जानकारी देते हुए मनीष श्रीवास्तव उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने बताया कि औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, छग शासन रायगढ़ द्वारा कारखाने के अधिभोगी प्रदीप कुमार डे एवं कारखाना प्रबंधक बीके सिंह को कारखाने के रोलिंग मिल (टीएमटी मिल) को निर्माण प्रक्रिया संचालित करने के लिए उपयोग में लिए जाने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. यह आदेश तब जक जारी रहेगा जब तक कि रिपीटर से मिस रोल होने वाले मटेरियल के मूव्हमेंट पर नियंत्रण के लिए एक समूचित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है. रोलिंग मिल की चलायमान स्थिति में स्टैण्ड के समीप श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित नहीं कर दिया जाता है. रोलिंग मिल में विभिन्न कार्यों के लिए एक स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित नहीं कर लिया जाता है तथा इसका प्रशिक्षण रोलिंग मिल में कार्यरत सभी श्रमिकों को प्रदान किया जाना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है. कार्यवाही की जानकारी दस्तावेजी प्रमाण के साथ कारखाना निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है.