नई दिल्ली . प्रदूषण बढ़ने के साथ ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियां दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दी गई. वहीं, दिल्ली सरकार ने ऐहतियातन पांचवीं तक के सभी स्कूलों को शनिवार तक बंद रखने का आदेश दिया है. इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी.
ग्रैप की पाबंदियों के तहत दिल्ली और एनसीआर में जरूरी सरकारी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक रहेगी. साथ ही दिल्ली और एनसीआर के चार जिलों गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में बीएस-3 इंजन वाले पेट्रोल, बीएस-4 इंजन वाले डीजल चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी.
केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की ग्रैप समिति की गुरुवार को बैठक हुई. बैठक में कहा गया कि दिन में 10 बजे के बाद से प्रदूषण स्तर में तेजी से इजाफा हुआ. पांच बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया. 400 से ऊपर वायु गुणवत्ता पहुंचने की स्थिति में ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू की जातीं हैं. प्रदूषण और अधिक बढ़ने की आशंका को देखते हुए ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया.
आयोग ने ग्रैप तीन की पाबंदियों के तहत पूरे एनसीआर क्षेत्र में स्टोन क्रेशर को बंद करने के निर्देश दिए हैं, जबकि खनन गतिविधियों पर भी पूरे एनसीआर क्षेत्र में रोक लगा दी गई है.
खास परियोजनाओं को आठ श्रेणियों में छूट ग्रैप तीन की पाबंदियों के तहत निर्माण और ध्वस्तीकरण की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. हालांकि, सरकारी विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आठ श्रेणियों में छूट दी गई है, लेकिन इन्हें भी धूल नियंत्रण के सभी उपायों का पालन करना होगा. बाकी सभी निर्माण स्थलों पर ऐसी सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है, जिनसे धूल उड़ने की संभावना रहती है.
बीएस-3 पेट्रोल इंजन में सीएनजी होने पर भी नहीं चलेंगे अगर आपके बीएस-3 पेट्रोल वाहन में सीएनजी लगा है फिर भी आप उसे सड़कों पर नहीं उतार पाएंगे. पाबंदी के बाद कोई वाहन चलाता हुआ पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी. एनसीआर से ऐसे किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. सड़कों पर जांच के लिए टीमें उतारी जाएंगी.
पाबंदियां और सुविधा
1. निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्यों पर रोक लगाई गई. स्टोन क्रेशर, खनन कार्य बंद रहेंगे.
2. होटल, रेस्तरां, ढाबों के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू रहेगा.
3. लोगों को सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी. मेट्रो के फेरे बढ़कर 60 हो जाएंगे.
पांच लाख वाहनों के पहिए थम जाएंगे
दिल्ली में ग्रैप का तीसरा चरण लागू होते ही बीएस-3 पेट्रोल वाहन और बीएस-4 के डीजल वाहनों पर पाबंदी लागू होगी. इसके बाद दिल्ली में पांच लाख से अधिक वाहनों के पहिए थम जाएंगे. इस पाबंदी का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.