पुरषोत्तम पात्र, गरियाबंद। 5वीं की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी प्रधानपाठक को जिला शिक्षा अधिकारी ने विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है. आरोपी प्रधानपाठक निरंजन सिंह नागेश के खिलाफ उनके स्कूल की छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इसके बाद कार्रवाई की गई है.
22 जनवरी को उनके खिलाफ सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 20/2022 धारा 323, 354 भादावि एवं पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था. अब विभाग ने उन पर निलंबन की कार्रवाई की है.
विभाग ने उनके उक्त कृत्य को छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत मानते हुए कार्रवाई की है. जिला शिक्षा अधिकारी करमन खटकर ने आदेश जारी कर आरोपी निरंजन सिंह नागेश सहायक शिक्षक (एल.वी.) प्राथमिक शाला डोंगरीगांव. वि.गरियाबंद को निलंबित कर दिया है.
निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद को नियत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता की पात्रता होगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
बता दें कि प्रधानपाठक के खिलाफ पीड़िता ने परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी. एसपी जेआर ठाकुर ने मामले को गंभीरता से लिया. सिटी कोतवाली पुलिस ने 55 वर्षीय आरोपी प्रधानपाठक के खिलाफ प्रकरण दर्ज जेल दाखिल कर दिया.
देखिए आदेश की कॉपी-
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