बिलासपुर। निजी स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन फीस को लेकर पालक संघ और छात्र की ओर से लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोसी ने की.

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर 9 जुलाई को फैसला दिया था, जिसमें लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों को पालकों से ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी गई थी. लेकिन इस आदेश का अपने तरीके से व्याख्या करते हुए फीस वसूली किए जाने की बात कहते हुए छात्र सिद्धांत डांगी की ओर से अधिवक्ता सूर्या कवलकर डांगी ने पुनर्विचार याचिका और छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने अधिवक्ता सुदीप जौहरी के माध्यम से हस्तक्षेप आवेदन (Intervention application) लगाया गया था.