सदफ हामिद, भोपाल। प्रदेश के निजी स्कूलों को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें 3 सितंबर तक फीस का पूरा हिसाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही निजी स्कूलों को फीस का पूरा ब्यौरा एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा।
यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद अब स्कूलों को यह भी बताना हो कि वह पालकों से जो फीस ले रहे हैं, वह किस-किस मद में है और सबका अलग-अलग विवरण भी बताना पड़ेगा।
आपको बता दें कोरोना काल के दौरान फीस लेने पर रोक के बावजूद भी निजी स्कूल सरकार के आदेश को दरकिनार कर मनमानी फीस वसूल रहे थे। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक संघ ने पहले सरकार से गुहार लगाई। बावजूद स्कूलों की मनमानी जारी रही और वे तय फीस से ज्यादा वसूलने में लगे रहे। जिसके खिलाफ अभिभावक संघ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश दिया था और कहा था कि स्कूलों को बताना होगा कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने कितनी फीस ली और किस मद में ली। इसके साथ ही कोर्ट ने फीस का पूरा ब्यौरा एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया।
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