कपिल शर्मा, हरदा/समीर शेख, बड़वानी। हरदा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर गणेश दवे को जिला न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल कठोर कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता ने 15 जून 2018 को प्रोफेसर के खिलाफ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था।
पूरा मामला इस प्रकार है..
मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहीरवार ने बताया कि 4 साल पहले प्रोफेसर गणेश दबे ने पीड़िता के साथ गलत काम किया था। साथ ही किसी को बताने पर उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2), 3544,506 भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। आज तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 376 (2) (ढ) में 10 साल का सश्रम कारावास और 1000 रु जुर्माना और धारा 354 (क) (1) (i), 354 (क) (2), में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रु अर्थदण्ड तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रु अर्थदण्ड से दंडित किया।
15 लोगों को 7-7 साल की सजा
बड़वानी में फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक ऑफ इंडिया से लाखों रुपए का क्रॉप लोन निकालने वाले 15 लोगों को 7-7 साल की सजा हुई है। आरोपियों में दो महिला भी शामिल हैं। वहीं 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर आरोपी किसान खरगोन जिले के कसरावद तहसील के रहने वाले है।
दरअसल, साल 2011 में ठीकरी थाने में इस मामले में केस दर्ज हुआ था। यहां पर दलाल संतोष यादव ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय भूमि को निजी भूमि बताकर बैंक मैनेजर और बैंक लीगल एडवाइजर की मदद से लाखों रुपए का क्रॉप लोन निकाला था। जांच के बाद थाने पर मामला दर्ज कराया गया। जिसकी सुनवाई चल रही थी। वहीं आज प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाये जाने पर 7-7 साल के सश्रम कारावास के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक