कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्य प्रदेश में BSC नर्सिंग सेकंड इयर परीक्षा रोक (bsc nursing second year exam stop) मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई है. इस दौरान जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविधालय (Jabalpur University of Medical Sciences) के परीक्षा नियंत्रक ओर कुलसचिव पेश हुए. कुलसचिव ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि जो अधिसूचना पत्र विश्वविधालय के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा निकाल गया था, उस मामले में परीक्षा नियंत्रक को नोटिस जारी किया गया है.

दरअसल 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई थी. जिसमें कहा गया था कि बीएससी नर्सिंग सेकंड इयर की परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा में कुछ नर्सिंग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी संबद्धता एवं नामांकन के अभाव में परीक्षा में सम्मिलित हो रहे थे. ऐसे विश्वविद्यालय और उनके विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करा रहा था. जिसको लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने इसको गंभीर लापरवाही माना था. साथ परीक्षा पर रोक लगा दी गई थी.

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विश्वविधालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक को नोटिस जारी हुआ था. हाईकोर्ट ने कुलसचिव को इस मामले में शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उमेश कुमार बोहरे ने कोर्ट में तर्क दिया था कि मेडिकल विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा कराने जा रहा था. जिनके न नामांकन हुआ न कालेजों को संबद्धता है. परीक्षा कराने को लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है. इसके लिए जो भी दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई जाए.

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नर्सिंग कॉलेज लगातार घोटाला कर रहे हैं और ऐसे विद्यार्थियों को नर्सिंग की डिग्री दे रहे है. जिन्हें कोई अनुभव नहीं है. हाईकोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया. परीक्षा पर रोक लगा दी. वहीं हाई कोर्ट ने अंचल की 35 कॉलेजों के संबद्धता व मान्यता के फर्जीवाड़े को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रिकार्ड भी सीज कराया था. बहरहाल इस मामले में अभी सीबीआई ने अपना जबाब पेश नहीं किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

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