शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर. दंतेवाड़ा के गांव को बिना गवर्नर की अनुमति के दो गांव में बांटने के मामले में सुनवाई हुई. अनुसूचित क्षेत्र के गांव बड़े गोदरा को बिना ग्राम सभा और गवर्नर की अनुमति के बांटने के खिलाफ ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है.

याचिका में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र के गांव के बंटवारे के लिए कलेक्टर के पास पॉवर नहीं है. बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट से शासन ने 4 सप्ताह का समय मांगा है.

बता दें कि सरकार के इस फैसले पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासियों के कार्यक्रम के दौरान आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि शासन से इस मामले पर जवाब मांगा गया है.