शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब लोक सुरक्षा कानून लागू होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन,  रीवा जैसे बड़े शहरों से इसकी शुरुआत की जाएगी।  लोक सुरक्षा कानून का अंतिम संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके तहत प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। कैमरे की रिकॉर्डिंग दो माह तक  सुरक्षित रखनी होगी। 

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बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सका था। संशोधित ड्राफ्ट का अंतिम प्रारूप बनकर तैयार होगा है। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल समेत ऐसे स्थान जहां 100 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। कैमरा लगाने का खर्च भी संबंधित संस्था या व्यक्ति को उठाना होगा। प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून बनाने की कवायद 2020 में शुरू हुई थी। 

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यहां लगेंगे कैमरे

कानून व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने ऐसी जगहों पर निगरानी बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया था, जहां भीड़भाड़ होती है। सामान्यतः स्कूल, कालेज, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। यहां कोई घटना होने पर पुलिस को जांच में परेशानी आती है।

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