PUC Certificate: बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं, और ट्रैफिक पुलिस द्वारा इनका सख्ती से पालन कराया जा रहा है. यदि आप गाड़ी चलाते हैं और आपके पास वैध PUC (Pollution Under Control) Certificate नहीं है, तो आपको 10,000 रुपये का भारी चालान भुगतना पड़ सकता है.

दिल्ली में सख्त कार्रवाई

दिल्ली में प्रदूषण स्तर में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने पिछले दो हफ्तों में 54,000 से अधिक चालान काटे हैं. ये चालान उन वाहन चालकों को दिए गए, जिनके पास PUC सर्टिफिकेट तो था, लेकिन वह एक्सपायर्ड हो चुका था. अब पुलिस जगह-जगह चेकिंग अभियान चला रही है, और अगर आप बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के पकड़े जाते हैं, तो चालान के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

PUC Certificate क्या है?

PUC का मतलब Pollution Under Control सर्टिफिकेट है. यह प्रमाणपत्र दर्शाता है कि आपके वाहन का उत्सर्जन स्तर प्रदूषण मानकों के अनुरूप है. सर्टिफिकेट सिर्फ उन गाड़ियों को मिलता है जो तय सीमा के भीतर प्रदूषण उत्सर्जित करती हैं. अगर वाहन तय सीमा से अधिक प्रदूषण करता है, तो उसे ठीक कराना जरूरी है, ताकि PUC सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सके.

जुर्माना और सजा

  • चालान: PUC सर्टिफिकेट न होने पर या उसके एक्सपायर होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
  • वाहन जब्ती: कुछ गंभीर मामलों में आपका वाहन भी जब्त किया जा सकता है.
  • सजा: इसके अलावा, वाहन मालिक को 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है.

PUC Certificate: जरूरी सुझाव

  • समय पर करें नवीनीकरण: यह सुनिश्चित करें कि आपका PUC सर्टिफिकेट समय पर नवीनीकृत हो.
  • चेकिंग से बचें: चालान और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हमेशा वैध PUC सर्टिफिकेट अपने वाहन में रखें.

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर सरकार और प्रशासन मिलकर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. इसलिए सभी वाहन चालकों को नियमों का पालन करना आवश्यक है.