कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य चुनाव आयोग और हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर रोक लगाई गई है। वहीं पंच चुनाव से संबधित एक मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दोनों से चार सप्ताह में जवाब देने कहा है। इधर हाईकोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग को भी नोटिस जारी किया है।

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बता दें कि निर्विरोध निर्वाचित पंच के चुनाव को राज्य चुनाव आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में हाईकोट ने राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। सिवनी जिले के गोविन्द साहू ने इस संबंध में याचिका लगाई थी। मामला सिवनी जिले की धूमा ग्राम पंचायत का है।

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इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई में विद्युत नियामक आयोग को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।  इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन ने विद्युत वितरण कंपनियों को दिए थे निर्देश।याचिक वापस लेकर दोबारा से अपील करने के दिए थे निर्देश। इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन को नहीं है अपील दोबारा या नई याचिका मंगवाने का अधिकार। इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन या तो अपील स्वीकार कर सकता है या खारिज।  2 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने कहा गया है। टीकमगढ़ निवासी निर्मल लोहिया द्वारा दाखिल की गई थी याचिका, जिसमें इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के 21/12/2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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