पुणे के हावेली IV के उप-पंजीयक (क्लास II) एपी फुलवारे ने शुक्रवार को अमाडिया एंटरप्राइजेज LLP को नोटिस भेजा है। इसमें फर्म के पार्टनर दिग्विजय पाटिल से कहा गया है कि वे 21 करोड़ रुपये की पूरी स्टांप ड्यूटी और लागू जुर्माना भरें। इसके बाद ही कंपनी अपनी कैंसिलेशन डीड दोबारा जमा कर सकेगी। अमाडिया एंटरप्राइजेज में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार भी पार्टनर हैं। कंपनी ने यह कैंसिलेशन डीड इसलिए दी क्योंकि वह जिस डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए यह जमीन खरीद रही थी, वह प्रोजेक्ट अब रद कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला ?

पुणे में काफी महंगे कोरेगांव पार्क क्षेत्र से कुछ दूर मुंधवा में स्थित 40 एकड़ का भूखंड अमाडिया एंटरप्राइजेस को मात्र 300 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। जबकि इस ज़मीन की बाज़ार कीमत करीब 1804 करोड़ रुपये है। इससे भी बड़ा आरोप यह है कि इस लेन-देन के सिर्फ दो दिन बाद स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि स्टैंप ड्यूटी के तौर पर सिर्फ 500 रुपये भरे गए। सरकार ने गुरुवार को एक उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए, मामले में शामिल एक उप-पंजीयक को निलंबित कर दिया और तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की।

वहीं, महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपये के भूमि सौदे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे के व्यावसायिक साझेदार दिग्विजय पाटिल समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के एक दिन बाद शुक्रवार को पाटिल, शीतल तेजवानी और निलंबित राजस्व अधिकारी सूर्यकांत येवाले के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई।

कितनी देनी होगी स्टांप ड्यूटी?

राज्य के पंजीकरण विभाग (IGR) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “जब वह उद्देश्य ही रद हो जाता है जिसके लिए छूट दी गई थी तो पूरी ड्यूटी और पेनल्टी देनी होती है।” सरकारी पत्र में कहा गया है कि कंपनी को 7% स्टांप ड्यूटी दोनी होगी, जिसमें 5% मूल ड्यूटी, 1% लोकल इंस्टिट्यूशन टैक्स और 1% मेट्रो टैक्स शामिल है। यह राशि 300 करोड़ रुपये पर करीब 21 करोड़ रुपये होती है।

अधिकारियों के मुताबिक, कंपनी ने शुक्रवार को जो कैंसिलेशन डीड जमा की थी उस पर केवल 500 रुपये की स्टांप ड्यूटी दी गई थी। इसे सही तरह से स्टांप नहीं किया गया दस्तावेज माना गया। अब फर्म को सभी कमियां दूर कर पूरा शुल्क और पेनल्टी भरकर दस्तावेज फिर से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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