मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है. पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है.
पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों की समस्याओं के समाधान और भविष्य में सभी अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए इस बिल को लाने के लिए ढाई साल तक कड़ी मेहनत की है. जिन लोगों ने 500 गज तक के भूखंडों के लिए 31 जुलाई 2024 से पहले लिखित विवरण (सेल एग्रीमेंट), पावर ऑफ अटॉर्नी और बैंक के माध्यम से लेनदेन किया है, वे इस साल 2 नवंबर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकेंगे.

इस अधिनियम का उद्देश्य अवैध या अनधिकृत कॉलोनियों को विनियमित करना नहीं है, बल्कि यह अवैध कॉलोनियों में 500 गज तक के भूखंडों के पंजीकरण पर केंद्रित है. इस कदम का उद्देश्य पिछली सरकारों के विपरीत अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, जो ऐसी बुरी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती रही हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 जुलाई से पहले जिन भूखंडों का लेन-देन बियाना या बैंक के माध्यम से नहीं होगा, वे इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे.
- मरीन ड्राइव आने वालों से अब लिया जाएगा पार्किंग शुल्क, नए नियम पर लोगों ने जताई नाराजगी
- संतान न होने से नाराज था पति, दूसरी शादी के लिए गला दबाकर की पत्नी की हत्या, जलाकर दफनाया शव
- Uttarakhand Police: 11 पुलिस अफसरों का प्रमोशन, अविनाश वर्मा बने सीएम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, इन्हें भेजा गया इधर से उधर, देखें लिस्ट
- मुख्यमंत्री साय नारायणपुर में जवानों से मिले और बढ़ाया हौसला, साथ में किया रात्रि भोज
- Today’s Top News : जमीन की नई गाइडलाइन दरें जारी, छत्तीसगढ़ में ड्राई डे की संख्या घटी, 14 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में विजय लक्ष्मी ट्रेड कंपनी का संचालक गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में पत्नी ने पति को जहर देकर उतारा मौत के घाट, एम्बुलेंस से 2 करोड़ 60 लाख का 520 किलो गांजा जब्त… समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें


