मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है. पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है.
पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों की समस्याओं के समाधान और भविष्य में सभी अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए इस बिल को लाने के लिए ढाई साल तक कड़ी मेहनत की है. जिन लोगों ने 500 गज तक के भूखंडों के लिए 31 जुलाई 2024 से पहले लिखित विवरण (सेल एग्रीमेंट), पावर ऑफ अटॉर्नी और बैंक के माध्यम से लेनदेन किया है, वे इस साल 2 नवंबर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकेंगे.

इस अधिनियम का उद्देश्य अवैध या अनधिकृत कॉलोनियों को विनियमित करना नहीं है, बल्कि यह अवैध कॉलोनियों में 500 गज तक के भूखंडों के पंजीकरण पर केंद्रित है. इस कदम का उद्देश्य पिछली सरकारों के विपरीत अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, जो ऐसी बुरी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती रही हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 जुलाई से पहले जिन भूखंडों का लेन-देन बियाना या बैंक के माध्यम से नहीं होगा, वे इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे.
- बिहार में जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा! मुंह से निकल रहा था खून, ड्यूटी छोड़ भागने लगे डॉक्टर
- Gold-Silver Price Update: सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानिए अपने शहर का रेट
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को मिली बड़ी उपलब्धि, नैक ने दिया A+ ग्रेड
- इंदौर में दर्दनाक हादसा, बारिश में दीवार गिरने से 3 लोगों की दबकर मौत
- Asia Cup 2025: बाबर आजम को ठुकराया, 15.11 की औसत वाले ‘फुस खिलाड़ी’ को दी जगह, कहीं उल्टा ना पड़ जाए PCB का ये दांव