मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है. पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024 अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है.
पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों की समस्याओं के समाधान और भविष्य में सभी अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए इस बिल को लाने के लिए ढाई साल तक कड़ी मेहनत की है. जिन लोगों ने 500 गज तक के भूखंडों के लिए 31 जुलाई 2024 से पहले लिखित विवरण (सेल एग्रीमेंट), पावर ऑफ अटॉर्नी और बैंक के माध्यम से लेनदेन किया है, वे इस साल 2 नवंबर तक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकेंगे.

इस अधिनियम का उद्देश्य अवैध या अनधिकृत कॉलोनियों को विनियमित करना नहीं है, बल्कि यह अवैध कॉलोनियों में 500 गज तक के भूखंडों के पंजीकरण पर केंद्रित है. इस कदम का उद्देश्य पिछली सरकारों के विपरीत अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, जो ऐसी बुरी प्रथाओं को प्रोत्साहित करती रही हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 जुलाई से पहले जिन भूखंडों का लेन-देन बियाना या बैंक के माध्यम से नहीं होगा, वे इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे.
- छत्तीसगढ़ में जेलों की व्यवस्था सुधारने हाईकोर्ट सख्त, सरकार को मॉडल जेल मैनुअल का पालन करने के निर्देश
- रफ्तार ने लगाया जिदंगी पर ब्रेकः स्कूटी और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत, मौके पर 3 ने तोड़ा दम, 2 गंभीर घायल
- दिनदहाड़े युवती की हत्या से फैली सनसनी: सरेराह युवक ने चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार
- नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म और वीडियो बनाने का मामला: कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई 10-10 साल कठोर कारावास की सजा
- हाईकोर्ट ने SECL के टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ याचिका की खारिज, कहा- कंपनी को शर्तों की व्याख्या का अंतिम अधिकार

