चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, केंद्र व यूटी चंडीगढ़ को हाई कोर्ट कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक साथ मिलकर काम करने को कहा है, विशेष रूप से इस संबंध में कि वे सभी हाई कोर्ट कर्मचारियों को अपने कर्मचारियों के बराबर सुविधा दें।

हाई कोर्ट ने कहा कि मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करने के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, पंजाब, एडवोकेट जनरल, हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल यूटी , वरिष्ठ वकील सुनील चड्ढा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष और सचिव के साथ 16 दिसंबर को हाई कोर्ट के कांफ्रेंस हाल बैठक करे। 

हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने लंबे समय से कोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं.