चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस कुलदीप तिवारी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है, और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष की ओर से स्थगन की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।

यह याचिका गुरु नानक कॉलेज की प्रबंधन समिति ने दायर की थी, जिसमें मांग की गई है कि सभी संबंधित कॉलेजों को अपने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया जाए और इस आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि जिन कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, उन्हें परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के वकील संग्राम सिंह सरन और किमरीत खुराना ने तर्क दिया कि सीनेट मीटिंग और समिति की सिफारिशों के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश सभी कॉलेजों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। हालांकि, उनका आरोप है कि पंजाब यूनिवर्सिटी इस नियम को पक्षपातपूर्ण तरीके से लागू कर रही है।