पंजाब सरकार ने व्यापारियों को बड़ा तोहफा देते हुए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की है जिससे काफी लाभ होगा।
वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां कहा कि राज्य में व्यापार और उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए बकाया टैक्सों की वसूली के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 15 नवंबर, 2023 से 15 मार्च, 2024 तक जारी रहेगी।
जो विरासती मुकदमेबाजी के बोझ को कम करेगी और संबंधित व्यापारियों और उद्योगपतियों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अनुरूप बनने में सक्षम बनाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक 1 करोड़ रुपए तक टैक्स, ब्याज और जुर्माने की कुल बकाया राशि 6086.25 करोड़ रुपए है। इस स्कीम के तहत 39,787 करदाताओं को लाभान्वित करने के लिए, जिनका कुल टैक्स बकाया 1 लाख रुपए से कम था, 528.38 करोड़ रुपए की बकाया राशि की पूर्ण छूट का प्रस्ताव है। इस स्कीम का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स विभाग, पंजाब द्वारा 31 मार्च 2023 तक जिन करदाताओं का मुल्यांकन तैयार किया गया, वे इस स्कीम के तहत अपने बकाया के निपटान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यह स्कीम पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2002 और पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005 के तहत बकाया भुगतान के लिए लागू होगी।
टैक्स, ब्याज और जुर्माने की प्रस्तावित स्लैब-वार छूट के बारे में जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि करदाता आवेदन देने के वहीं पात्र होंगे जिनके द्वारा कुल बकाया राशि (कर, जुर्माना और ब्याज) 31 मार्च 2023 तक 1 करोड़ रुपए तक थी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम 1 लाख रुपए से कम बकाया वाले मामलों में टैक्स, ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट प्रदान करेगी, जबकि 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपये तक के बकाया पर ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत और टैक्स राशि पर 50 प्रतिशत की छूट होगी। वित्त मंत्री ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से इस अवसर का जल्द से जल्द लाभ उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि 15 मार्च, 2024 के बाद इस योजना के तहत बकाया निपटान के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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