चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने रिकार्ड ऑफ राइट्स नियम-2021 को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही गांवों में लाल डोरे के अंदर आने वाली संपत्तियों के अधिकारों को लेकर होने वाले झगड़ों को आसानी से निपटाया जा सकेगा. बैठक में इसके अतिरिक्त सात और अहम फैसले लिए गए.

इस नियम का उद्देश्य पंजाब सरकार द्वारा स्वामित्व योजना अधीन भारत सरकार के सहयोग से गांवों में लाल डोरे के अंदर आती संपत्तियों का रिकार्ड तैयार करने में सहायता करना है, जिससे ‘लाल लकीर मिशन’ को लागू किया जा सके. यह नियम गांवों में बसते लोगों को संपत्तियों के मुद्रीकरण के अधिकार प्रदान करने और सरकारी विभागों, संस्थानों और बैंकों द्वारा मुहैया करवाए जाते विभिन्न लाभों का फायदा लेने में सहायक होंगे.

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पंजाब जेल विकास बोर्ड अधीन राज्य में अलग-अलग जेलों में 12 स्थानों पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी) स्थापित करने के लिए जमीन के प्रयोग में तब्दीली (सीएलयू) माफ करने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए 48,77,258 करोड़ रुपये का सीएलयू माफ होगा. यह रिटेल आउटलेट पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर और गुरदासपुर की केंद्रीय जेल, संगरूर और रोपड़ की जिला जेल, नाभा की नई जिला जेल और जिला जेल और फाजिल्का की सब-जेल में हैं.

मोहाली में नए ब्लॉक को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने मोहाली में नया ब्लॉक मोहाली को मंजूरी दे दी है. इस ब्लॉक में माजरी ब्लॉक से 7 पंचायतों और खरड़ ब्लॉक से 66 पंचायतें शामिल होंगी. इस नए ब्लॉक से पंजाब में ब्लॉकों की कुल संख्या बढ़कर 153 हो जाएगी. इसके अलावा वन एवं वन्य जीव विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट मंजूर मंत्रिमंडल ने साल 2016-17 और साल 2017-2018 के लिए वन एवं वन्य जीव विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है.