Punjab Crime News: 7 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. ये पूरा मामला लुधियाना का है और ये सजा एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की कोर्ट द्वारा सुनाया गया है.
कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए सजा सुनाई है. सरकारी पक्ष के अनुसार 19 मार्च 2019 को पीड़ित लड़की की मां ने दोराहा थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी. बताया कि उसके सात बच्चों में शामिल साढ़े सात वर्षीय बेटी अचानक लापता हो गई थी.
शिकायतकर्त्ता ने अदालत को बताया कि उसके पति का भांजा विनोद शाह उसके घर पर ठहरा हुआ था. वारदात वाले दिन उसके पति ने अपने भांजे के साथ बैठकर शराब पी और कुछ समय के बाद उसका पति वहां से चला गया. दोषी विनोद शाह उसकी 7 साल की नाबालिग बेटी को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो शिकायतकर्ता ने उसकी तलाश शुरू की. बाद में उसे अपनी बेटी की लाश बरामद हुई. शक के आधार पर जब पुलिस ने दोषी विनोद शाह को बुलाया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.
दोषी विनोद शाह ने बताया कि वह नाबालिग को अपने साथ एक गोदाम में ले गया, जहां उसने दूसरे दोषी के साथ मिलकर नाबालिग से बलात्कार किया और बाद में उसे ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी. सरकारी वकील ने इसे जघन्य अपराधों की श्रेणी मानते हुए अदालत से दोषियों को फांसी देने का निवेदन किया. सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में 14 गवाहों की गवाही यह साबित करती है कि दोनों दोषियों ने एक जघन्य अपराध किया है.
एडीशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने दोनो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. दोषियों को 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.