चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को लेकर खबर सामने आई है कि उन्हें एक केस में जमानत मिल गई है। लेकिन एक मामले में इन्हें अब भी जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। जानकारी मिली है कि उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन रिश्वत से जुड़े एक अन्य मामले में वह जेल में ही रहेंगे।

वकीलों ने दिए अलग तर्क दोनों के वकीलों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। सुनवाई के दौरान भुल्लर के वकील ने कहा कि सीबीआई ने 60 दिनों में चालान पेश नहीं किया, इसलिए कोर्ट द्वारा जमानत मिल जानी चाहिए।

इस पर सीबीआई ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में 90 दिन का समय मिलता है। ऐसे हालत में अब कुछ भी कह पाना मुश्किल है। देखने की बात है कि अब आगे क्या होता है।