पंजाब सरकार ने पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 3 करोड़ 44 लाख रुपये की राशि जारी की है. मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए, और परिवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए. ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं.
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है. इसी के तहत पंजाब सरकार ने जिला बठिंडा, मानसा और एस.बी.एस. नगर के लिए आशीर्वाद योजना के तहत 3.44 करोड़ रुपये की राशि जारी की है.
समाज कल्याण, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस राशि का उपयोग 2023-24 में प्राप्त हुए पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 675 लाभार्थियों की लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए किया जाएगा. बठिंडा जिले के 33, मानसा के 46 और एस.बी.एस. नगर के 196 लाभार्थियों को आशीर्वाद फॉर बी.सीज एंड ई.डब्ल्यू.एस योजना के तहत शामिल किया गया है.
उन्होंने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसके परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए, और परिवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए. ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं.
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में दी जाती है.
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