चंडीगढ़. सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डाॅ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन, विधवा और बेघर महिलाओं, आश्रित बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशनरों हेतु माली सहायता ग्रांट की नियमावली 1966 के नियमों में आयु के प्रमाण संबंधी नियम में संशोधन किया गया है।


इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डाॅ. बलजीत कौर ने कहा कि विभाग ने इस संबंधी नोटिफिकेशन नं. 1670 दिनांक 12 जुलाई 2023 को जारी की है। नए संशोधन के मुताबिक उम्र के सबूत के तौर पर आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके अलावा वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं का प्रमाण पत्र पेश किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह संशोधन पेंशनरों की सुविधा के लिए किया गया है क्योंकि पेंशनरों को अपने स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और बेघर महिलाओं, आश्रित बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन प्रणाली को पूरी तरह से प्रभावशाली और पारदर्शी बनाया गया है।

Punjab government took important steps for the convenience of pensioners