चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने चौतरफा विरोध और कानूनी अड़चनों के बाद पुलिस पोर्टल से एफआईआर (FIR) डाउनलोड करने पर लगाई गई फीस को वापस ले लिया है. अब राज्य के नागरिक सांझ (Sanjh) पोर्टल से पहले की तरह मुफ्त में एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकेंगे. शासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है.
हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस की वेबसाइट या सांझ पोर्टल से किसी भी मामले की एफआईआर डाउनलोड करने के लिए 80 रुपये की फीस निर्धारित की थी. इस फैसले का वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया था. मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुँच गया, जहाँ फीस के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी.
कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला
हाईकोर्ट में दायर याचिका में वकीलों ने तर्क दिया था कि कानून के मुताबिक, शिकायतकर्ता या पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मुफ्त मिलनी चाहिए. देश की सर्वोच्च अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एफआईआर को ऑनलाइन सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोग इसे मुफ्त में देख और डाउनलोड कर सकें. एफआईआर एक सार्वजनिक दस्तावेज है. इसे डाउनलोड करने पर शुल्क लगाना गरीब व्यक्ति के लिए न्याय पाने की राह में बाधा है और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है.
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ नए आदेश
बुधवार देर रात जारी नए आदेशों में सरकार ने पिछली अधिसूचना को रद्द कर दिया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब सांझ पोर्टल पर एफआईआर डाउनलोड करने के लिए कोई भी सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
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