चंडीगढ़. पंजाब में भगवंत मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित आमने-सामने आ गए हैं. यही कारण है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बीच चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद 3 बिलों को रोक लिया था. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार 3 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर दिया है. अब खबर ये है कि इन बिलों को पारित करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है.
बता दें कि इसके पहले भी पंजाब विधानसभा सत्रों को राज्यपाल पुरोहित ने पहले गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया था. जिसके बाद सीएम मान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था. हालांकि विधानसभा सत्रों का विवाद निपटने के बाद गवर्नर पुरोहित ने बीते सप्ताह पंजाब संबंधित कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी थी. इस विधेयक का उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के लिए पंजाब शैक्षिक न्यायाधिकरण के कामकाज को सुव्यवस्थित करना है.
रुक हुए तीन बिल-
जिन तीन बिलों को रोका गया था उसमें सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 2023
पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक 2023
पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक 2023 शामिल है.
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक