कुलदीप सैनी, शाहाबाद: शाहाबाद स्थित मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा विवाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। ट्रस्ट द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल सहित सात लोगों को नोटिस जारी कर सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
ट्रस्ट ने अपनी याचिका में बलजीत सिंह दादूवाल और एचएसजीएमसी के अन्य सदस्यों पर मेडिकल संस्थान की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि दादूवाल के साथ गुरमीत सिंह, गुरबीर सिंह और अन्य सदस्यों ने संस्थान के प्रबंधन में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। ट्रस्ट ने इसे न्यायालय के पूर्व आदेशों की अवमानना बताते हुए हस्तक्षेप की मांग की है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संस्थान की सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़ी कानूनी मर्यादा का पालन अनिवार्य है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट और नोटिस के जवाबों पर विचार किया जाएगा।

