पंजाब के अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, पंजाब सरकार स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पेशल समस्याओं में अध्यापकों को हर महीने तबादले teachers transfer के लिए अप्लाई करने का मौका देने की घोषणा कर दी है।
मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी में अध्यापकों को साल में सिर्फ एक निश्चित समय के बाद ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है। जबकि नई नीति तहत अध्यापकों को हर महीने यह सुविधा मिलेगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिक्षा विभाग ने तलाकशुदा या विधवा महिला अध्यापकों के लिए घर के नजदीकि स्कूल में तेजी से तबादले की सुविधा का ऐलान किया है। अगर उनके माता-पिता गंभीर रूप से बीमार है यां वह खुद गंभीर रूप से बीमार है। इन अध्यापकों को अपने घरों के नजदीक रहने और अपने और अपने परिवार की देखभाल करने की आज्ञा मिलेगी।
शिक्षा मंत्री बैंस का कहना है कि अध्यापकों को हर महीने उनकी समस्याओं के आधार पर अपने नजदीकी स्कूल में तबादले के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें कोई सिफारश आदि लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर दायर दस्तावेजों के अनुसार उनका केस सही पाया जाता है तो उसे जल्द से जल्द उसके घर के नजदीक स्कूल, स्टेशन पर तैनात किया जाएगा।
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