चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने राज्य में विभिन्न अदालतों में तैनात ज्यूडीशियल अफसरों यानी जजों को केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता (डी.ए.) देने संबंधी एक पत्र जारी किया है। यह पत्र पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजा गया है।
पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 19 मई, 2023 को दिए पटीशन नंबर 643 (2015) के फैसले अनुसार पंजाब राज्य के अधीन काम कर रहे ज्यूडीशियल अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाते महंगाई भत्ते की दर मुताबिक ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार जब-जब भी भत्ता बढ़ाएगी, उसी समय और उसी तारीख से ज्यूडीशियल अधिकारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा।
- IPL 2025: BCCI के नए नियम ने घुमा दिया सबका दिमाग, टीमों के सामने खड़ी हो गई ये ‘माथापच्ची’
- नहीं रहे संत प्रभाकर दास, स्क्रब टाइफस से हुई मौत
- उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं के लिए जरूरी खबर, सवरने वाला है भविष्य!
- बड़ी खबरः ससुर की लाइसेंसी बंदूक से बहू ने मारी गोली, ये रही वजह
- Maihar Bus Accident: CM डॉ मोहन ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने की कही बात, घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश