शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए पंजाब में कई नए प्रयास किए जा रहे हैं. इसके अंतर्गत प्रारंभिक बाल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा निजी प्ले-वे स्कूलों को नियमित करने के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी गई है.

इस पहल के तहत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक मानक, खेल-आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा. अब प्ले-वे स्कूलों का पंजीयन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है.

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इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि प्रदेश के निजी प्ले-वे स्कूलों के पंजीकरण को पारदर्शी बनाने और इसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है. प्रदेश के सभी निजी प्ले-वे स्कूलों और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) संस्थानों को 6 महीनों के भीतर सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा.

उन्होंने बताया कि निजी प्ले-वे स्कूलों के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं.

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