चंडीगढ़। पंजाब मानव तस्करी निवारण नियम, 2013 के माध्यम से आईलेट्स/ट्रैवल एजेंसी/टिकटिंग एजेंट/जनरल सेल्स एजेंट आदि का काम करने वाली 5 फर्मों के लाइसेंस वैधता अवधि समाप्त होने के बाद सस्पेंड किए हैं. इसके साथ ही अन्य 11 फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिन फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

इनके लाइसेस हुए रद्द
आपको बता दें कि फर्मों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें सचवेअ इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट, पावर लर्नर ग्लोबल इमिग्रेशन, आर.बी. आईलेट्स एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एस.आई.सी.टी. अंडर बी.डी.एस. मेमोरियल सोसाइटी, ए.पी.टी. आईलेट्स इंस्टीट्यूट शामिल हैं.
नहीं हुआ था नवनीकरण
आपको बता दें कि पहले ही इन लाइसेंस वाले को लाइसेंस का नवीनीकरण करने के लिए कहा गया था, जो नहीं किया गया. पंजाब मानव तस्करी निवारण नियम, 2012 के अंतर्गत बनाए गए पंजाब मानव तस्करी निवारण नियम, 2013 की धारा 5(2) का उल्लंघन किया है. इस लिए उक्त अधिनियम की धारा 6(ई) में निहित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इन लाइसेंस धारकों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाते हैं. आपको बता दे कि उपरोक्त लाइसेंस धारकों से अनुरोध किया गया था कि वे लाइसेंस की समाप्ति से 2 माह पूर्व अपना लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करें, परन्तु लाइसेंस की समाप्ति के बावजूद, न तो लाइसेंस नवीनीकरण के लिए इस कार्यालय में कोई आवेदन किया गया है और न ही लाइसेंस सरेंडर किया गया है.