जालंधर। अदालत ने सवा पांच साल पहले लोहे की कड़ाही में अफीम और आइस की खेप को कोरियर के जरिए कनाडा भेजने के प्रयास के मामले में तीन तस्करों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 3.10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दो साल की और कैद काटनी होगी. अदालत ने केस में दो आरोपी बलजिंदर सिंह और त्रिलोचन सिंह को बरी कर दिया है. केस में जैतेवाली के अजीत सिंह जीता, श्री गंगानगर के दविंदर सिंह देव और होशियारपुर के गांव भोजोवाल के क्या सिंह को सजा सुनाई है.

बता दें कि पारा थाना में 17 जून 2018 को काउंटर इंटेलिजेंस की टीम की शिकायत में केस दर्ज किया गया था. पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि कनाडा में बड़े स्तर पर आइस और अफीम कोरियर के जरिए भेजी जाती है. दोनों नशे भेजने के लिए लोहे की कड़ाही में छुपाकर पार्सल बनाया जाता है. फर्जी आईडी पर बुकिंग की जाती है. दो पार्सल लेकर आरोपी कार में जा रहे थे. इसके बाद विंग ने ट्रैप लगाकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था. पुलिस ने 5 किलो आइस और 6 किलो अफीम बरामद की थी. जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी.